पुरानी सार्वजनिक बसों को नहीं मिलेंगे परमिट

भोपाल
प्रदेश में पंद्रह साल पुरानी सार्वजनिक परिवहन बसों को अब परिवहन विभाग परमिट जारी नहीं करेगा। कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल पाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम के नियमों में संशोधन कर दिया है। परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम के नियम 77 के उपनियम एक ख के खंड चार में संशोधन किया है।
अब इन नियमों के लागू होने से पहले पंजीकृत सार्वजनिक वाहनों को इससे बाहर कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय मार्ग पर दस साल से अधिक की आयु वाले वाहनों को और राज्य के भीतर पंद्रह वर्ष तक की आयु की बसों के संचालन की छूट दी थी। लेकिन इसमें 32 सीटर से अधिक की बसों को 75 किलोमीटर से अधिक दूरी का परमिट नहीं दिया जाता था। लेकिन कई बस मालिक इन नियमों को नहीं मान रहे थे। वे कोर्ट में यह दलील देकर स्टे ले आते थे कि जबसे ये नियम लागू हुए है बसें उससे पहले से संचालित की जा रही है। इसलिए उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अब सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। अब पंद्रह साल पुराने सार्वजनिक परिवहन वाहनों जो रोजाना अलग-अलग स्टेशनों से यात्रियों को लेते हुए चलते है उन्हें परमिट किसी भी हालत में जारी नहीं होगा। टूरिस्ट बसें, बारात, पिकनिक पर जाने वाली बसों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। इसके लिए दावे आपत्तियां बुलाई गई है तीस दिन बाद सभी दावे आपत्तियों पर सुनवाई के बाद यह प्रावधान लागू किया जाएगा।
पंद्रह साल पुरानी बसें यात्रियों का परिवहन कर रही थी। उनकी आयु सीमा पूरी हो जाने से उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती थी। अब इन बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।