सुशांत सिंह राजपूत केस: SC से बिहार सरकार ने कहा, राज्य पुलिस को जांच का अधिकार, क्वारंटाइन के नाम पर विनय तिवारी को हिरासत में लिया

सुशांत सिंह राजपूत केस: SC से बिहार सरकार ने कहा, राज्य पुलिस को जांच का अधिकार, क्वारंटाइन के नाम पर विनय तिवारी को हिरासत में लिया

नई दिल्ली
बिहार पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनय तिवारी जो मुंबई पुलिस को अग्रिम सूचना के साथ 2 अगस्त को मुंबई पहुंचे थे। उनको मुंबई पुलिस ने क्वारंटाइन के नाम पर हिरासत में लिया था। वहीं बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि सुशांत मामले की जांच करने के लिए बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। अभिनेता रिया चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका में सुशांत सिंह राजपूत केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को बिहार पुलिस ने जवाब दाखिल किया। एसपी तिवारी पटना में सुशांत सिंह के पिता केके सिंह द्वारा रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अपहरण और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर की जांच करने मुंबई पहुंचे थे।

शीर्ष अदालत में दाखिल अपने जवाब में बिहार पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि हमारे पुलिस अधिकारियों की 4-सदस्यीय एसआईटी जो 27 जुलाई को मुंबई पहुंची थी उनको जांच करने से रोका गया। बिहार पुलिस ने कोर्ट में दाखिल जावब में कहा कि पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) ने बिहार के आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन से निकालने के लिए मुंबई के अधिकारियों से अनुरोध किया था। हालांकि, दुर्भाग्य से उनकी उपेक्षा की गई थी। बिहार पुलिस ने कहा कि पुलिस अधिकारी के लिए एफआईआर दर्ज करना और जांच आगे बढ़ाना अनिवार्य है और जांच पूरी होने के बाद ही पुलिस अधिकारी रिपोर्ट को संबंधित कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश कर सकेगा। एएनआई के पास बिहार सरकार के पास हलफनामे की कॉपी है। इसके मुताबिक, बिहार सरकार ने कहा कि स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) एफआईआर दर्ज करने और जांच को तेजी से करने के लिए बाध्य है। जांच के दौरान यह नहीं कहा जा सकता है कि एसएचओ के पास मामले की जांच करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। 

बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दावा किया है कि किसी भी मामले के जांच अधिकारी (IO) के पास ऐसा करने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। सेक्शन 156 (2) में किसी भी पुलिस अधिकारी के कार्यवाही करने के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी पुलिस अधिकारी की कार्रवाई को चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसके पास जांच करने की कोई क्षेत्रीय शक्ति नहीं है। इससे पहले, महाराष्ट्र पुलिस ने अपने हलफनामे में शीर्ष अदालत को बताया था कि बिहार पुलिस के पास राजपूत के मामले से संबंधित एफआईआर या गवाहों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। आपको बता दें कि अभिनेता रिया चक्रवर्ती ने भी इस मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष लिखित जवाब दाखिल किया है। वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई आवास पर मृत मिले थे।