आप के सांसद संजय सिंह को सुप्रीमकोर्ट से जमानत ईडी ने नहीं किया विरोध

आप के सांसद संजय सिंह को सुप्रीमकोर्ट से जमानत ईडी ने नहीं किया विरोध

दिल्ली, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे।

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने दिया जमानत 

कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय सिंह को दी गई छूट को उदाहरण की तरह देख कर सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, ''अगर संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।''

संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ

सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आप सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आप सांसद के वकील की दलील पर यह रिकॉर्ड किया कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उन पर दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है।

बीजेपी ने ED का इस्तेमाल किया है आज यह बात सिद्ध हो गयी: सोमनाथ भारती  

दिल्ली सरकार में मंत्री और आप की नेता आतिशी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। दिल्ली की मंत्री ने जमानत की खबर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, ‘‘सत्यमेव जयते।’’। वहीं, सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि आज सच की जीत हुई है। बीजेपी ने ED का इस्तेमाल किया है आज यह बात सिद्ध हो गयी है। ये बात सिद्ध हो गई है कि ईडी के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

शेर ज़्यादा दिन क़ैद नहीं किए जा सकते: स्वाति मालीवाल

वहीं, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी संजय सिंह को जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की। स्वाति मालीवाल ने लिखा, ''शेर ज़्यादा दिन क़ैद नहीं किए जा सकते! 

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने भी स्वागत किया 

सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिलने का कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने भी स्वागत किया और कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है आज कल जेल नियम हो गया है और बेल अपवाद!।

संजय सिंह फिलहाल जेल में नहीं हैं बल्कि वो अस्पताल में 

बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह फिलहाल जेल में नहीं हैं बल्कि वो अस्पताल में हैँ, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी पत्नी और बच्चे अस्पताल में ही हैँ। वो करोल बाग के BLK अस्पताल में इलाज करा रहे हैँ। संजय सिंह की मां भी सुबह ही उनसे मिलकर आई हैं।

पिछले साल 4 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तार 

गौरतलब है कि संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी। संजय सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और सीबीआई द्वारा जांच की गई अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय के संबंध के आधार पर अपराध पर विश्‍वास करने के लिए उचित आधार थे।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में क्‍या कहा?

इससे पहले पीठ ने साथ ही कहा कि सिंह छह महीने जेल में बिता चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यदि दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को जमानत मिलती है तो उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्‍ड्र‍िंग के मामले में सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने राजू से कहा कि सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है और दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने को लेकर उन पर लगे आरोप की जांच मामले की सुनवाई के दौरान की जा सकती है।

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