भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के भयावह रूप लेने के बाद आखिरकार दमोह में भी लॉकडाउन लगा दिया गया। इसके पहले शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश में दमोह जिले को छोड़कर शेष जिलों में लॉकडाउन लगा दिया था। अब यहां उपचुनाव के चलते मतदान होते ही कलेक्टर ने लॉकडाउन लगा दिया है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है। दरअसल, मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। आलम यह है कि मध्यप्रदेश में रोजाना 10 हजार से अधिक नए केस मिल रहे हैं। रविवार को भी प्रदेश में 11 हजार से अधिक नेए केस सामने आए।
वोटिंग खत्म होने के बाद प्रशासन ने दिखाई सख्ती
दरअसल, शनिवार को दमोह में मतदान के बाद अगले दिन रविवार को कलेक्टर ने कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। दमोह में 19 अप्रैल की रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। कलेक्टर तरुण राठी ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और ये भी तय किया गया है कि हर व्यक्ति को कोरोना कर्फ्यू का पालन करना होगा।
ये पाबंदिया लगाईं
कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमना प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई व्यक्ति जरूरी काम से घर से बाहर निकलता है, तो उसे मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं कोरोना कर्फ्यू के दुकान सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।
जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों के साथ कुछ मामलों में छूट भी दी गई है। इनमें दूसरे राज्यों से माल व जरुरी सेवाओं का आवागमन जारी रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल और मेडिकल परिवहन सेवा जारी रहेगी। वहीं किराना दुकान से होम डिलेवरी की सुविधा जारी रहेगी, जबकि फल, सब्जी, हाथ ठेले के जरिए फेरी लगाकर बेच सकेंगे। वहीं दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि, इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा।