चुनाव में गिलानी की जीत के खिलाफ सत्तारूढ़ दल की याचिका खारिज
इस्लामाबाद
पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सीनेट चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की जीत के खिलाफ सत्तारूढ़ दल की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि राजनीतिक मामलों में न्यायपालिका को अनावश्यक रूप से घसीटना उचित नहीं है।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसद अली नवाज की एक याचिका पर सुनवाई की। अली नवाज ने इस याचिका में आरोप लगाया कि गिलानी वोट खरीदकर चुनाव में जीते।
मामले में आरंभिक दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्ला ने याचिकाकर्ता को पाकिस्तान चुनाव आयोग का रुख करने को कहा। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि पाक चुनाव आयोग में पहले से इस मामले की सुनवाई चल रही है।
अदालत ने कहा कि राजनीतिक मामलों में न्यायपालिका को अनावश्यक तरीके से घसीटना ठीक नहीं है और याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने इस सप्ताह सीनेट अध्यक्ष के चुनाव के लिए गिलानी को संयुक्त उम्मीदवार बनाया था।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट) के उम्मीदवार के तौर पर सीनेट चुनाव में उतरे गिलानी ने पीटीआई के उम्मीदवार और वित्त मंत्री अब्दुल हाफिज शेख को हराया। इसे लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्ष व चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे।

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