बिलासपुर-कटघोरा के बीच फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण पर रोक

बिलासपुर

बिलासपुर-कटघोरा के बीच बन रहे फोर लेन सड़क के बीच बहतराई में पॉवर ग्रीड की जमीन का नियम विरुद्ध अधिग्रहण किये जाने पर पॉवर ग्रीड के द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई. जिस पर हाई कोर्ट जस्टिस संजय अग्रवाल के सिंगल बैंच ने जमीन अधिग्रहण पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है और साथ ही शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

बता दें कि बिलासपुर-कटघोरा मार्ग में सड़क चौड़ीकरण कर फोरलेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है. इस बीच लोगों के जमीनों का अधिग्रहण किया गया है. बिलासपुर-कटघोरा की सड़क चौड़ीकरण मार्ग के बीच मे पॉवर ग्रीड कंपनी की जमीन आ रही थी. आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी ने कंपनी को बगैर सूचना दिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इसके खिलाफ कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी.

याचिका में कहा गया कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया है. जबकि उक्त जमीन में कई ऐसे उपकरणों को लगाया गया है, जिसका स्थानांतरण करना संभव नहीं है. उन उपकरणों में कई ऐसे संवेदनशील भी उपकरण है, जिसे निकाला ही नहीं जा सकता. इस कारण जमीन को अधिग्रहित करना उचित नहीं है.