राजदेव रंजन की पत्नी की सुरक्षा में कटौती, SC से लगाएंगी गुहार
सीवान
बिहार के सीवान जिले में पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की सुरक्षा में कटौती की गई है. यह जानकारी खुद आशा रंजन ने दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सीवान एसपी नवीन चंद्र झा के इशारे पर यह कटौती की गई है और उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी भी नहीं दी गई. बता दें कि पत्रकार राजदेव रंजन की मई 2016 में सीवान स्टेशन रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कर रही है और इसमें सीवान के पूर्व सांसद और राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी आरोपी बनाया गया है.
क्या है राजदेव रंजन की पत्नी का आरोप?
राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सीवान जिला प्रशासन ने सुरक्षा प्रदान की थी. उन्होंने बताया कि मुझे 4 गार्ड की सुरक्षा दी गई थी. जिनमें से 2 गार्ड मेरे बच्चों के साथ स्कूल जाते थे. लेकिन उन 2 गार्ड को करीब 1 साल पहले ही हटा लिया गया. वहीं, बाकि के दो गार्ड में से एक को बिना नोटिस दिए हाल ही में हटाया गया है. राजदेव रंजन की पत्नी ने बताया कि मेरे जो 2 गार्ड थे उन्हें दो पहिया वाहन दिया गया था. लेकिन बाद में जिला एसपी ने वाहन को वापस ले लिया. काफी अनुरोध के बाद दोबारा वाहन लौटा दिया लेकिन ये कहा गया कि हम इसका तेल नहीं देंगे.
आशा रंजन के मुताबिक जिला प्रशासन का कहना है कि सरकार आपका भार नहीं उठा सकती है. आशा रंजन को इस बात का डर है कि उनके परिवार के साथ कोई हादसा हो सकता है. उन्होंने कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और मैं इसको लेकर दोबारा याचिका दायर करूंगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आशा रंजन को पुलिस सुरक्षा दी गई थी.
कब क्या हुआ...
12 मई 2016 को सीवान के स्टेशन रोड में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या हुई थी.
13 मई 2016 को पत्रकार की पत्नी आशा रंजन के बयान पर अज्ञात पर एफआईआर हुई थी.
15 सितंबर 2016 राज्य सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की.
29 मई 2017 को अदालत के आदेश पर कांड में पूर्व सांसद को आरोपित बनाया गया.
22 अगस्त 2017 को जांच पूरी कर सीबीआई ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी.