जिले के बाडर स्थित तीन किमी की परिधि में शुष्क दिवस घोषित
श्योपुर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन ने मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान विधानसभा निर्वाचन-2018 के मतदान 07 दिसंबर 2018 के परिप्रेक्ष्य में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 5 दिसंबर 2018 के सायं 5ः00 बजे से 7 दिसंबर 2018 को मतदान समाप्ति तक श्योपुर जिले के राजस्थान बाडर की सीमा स्थित तीन किमी की परिधि में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
घोषित किए गए शुष्क दिवस के अंतर्गत श्योपुर जिले में स्थापित/संचालित देसी मदिरा दुकान, दातरदा, सामरसा, मकड़ावदा, रूण्डी एवं विदेशी मदिरा दुकान जलालपुरा को बंद रखा जाकर शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में मदिरा का अवैध रूप से निर्माण एवं परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय आदि नहीं किया जावेगा। इसके साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र से मदिरा की तस्करी न हो सके इस हेतु आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा समुचित ध्यान देते हुए विशेष चैकसी एवं निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।