सिख विरोधी दंगा: आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को मिली सशर्त अग्रिम जमानत
नई दिल्ली, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी। स्पेशल जज विकास ढुले ने कहा कि जगदीश कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। साथ ही वे मामले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।सीबीआई ने कोर्ट में जगदीश को जमानत देने का विरोध किया। एजेंसी की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील एचएस फुल्का ने कहा कि गवाह बहुत हिम्मत दिखाकर आगे आए हैं। अगर आरोपी को जमानत मिली तो गवाहों को प्रभावित करने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है।
फुल्का ने कहा कि गवाहों के बयानों के मुताबिक, मामले में जगदीश की भूमिका सामने आई है। टाइटलर ने वकीलों को लाइव टीवी पर धमकियां दी हैं। उन्होंने सिर्फ गवाहों को ही नहीं बल्कि मामले से जुड़े वकीलों को भी धमकियां दी हैं। उन्हें जमानत कतई नहीं दी जानी चाहिए।