डीलर भी अब ई-कामर्स प्लेटफार्म से बेच सकता है सामान

डीलर भी अब ई-कामर्स प्लेटफार्म से बेच सकता है सामान

भोपाल। पहले कम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड व्यापारी ई-कामर्स पोर्टल पर सामान नहीं बेच सकता था। अब राहत मिल गई है। एक अक्टूबर से कम्पोजिशन डीलरों को भी ई-कामर्स प्लेटफार्म पर अपना माल बेचने की छूट मिल गई है। जीएसटी में हुए ताजा निर्णयों और बदलावों की समीक्षा करते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि यदि किसी व्यापारी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरस्त हो गया है तो नए नियमों के अनुसार वह उसे 90 दिन के भीतर रिवोकेशन का आवेदन देकर बहाल करवा सकता है। पहले यह अवधि 30 दिनों की ही थी। इस तरह अतिरिक्त 60 दिनों की मियाद मिल गई है। साथ ही अतिरिक्त कमिश्नर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को यह भी अधिकार दिए गए हैं कि वो इस 90 दिनों की अवधि को अगले 180 दिनों के लिए और बढ़ा सकेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि विभाग द्वारा किसी करदाता की संपत्ति प्रोविजनली अटैच की जाती है तो विभाग से उसे छुड़ाने के लिए अब अतिरिक्त कार्रवाई नहीं करनी होगी। एक वर्ष बीत जाने के बाद वह अटैचमेंट स्वत रिलीज हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन की हालांकि घोषणा कर दी गई है, परंतु अभी भी देश में जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन होकर कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जीएसटी अथारिटी द्वारा पास किए गए आर्डर के विरुद्ध अपील अधिकतम निर्धारित सीमा 120 दिन के अंदर फाइल करना आवश्यक होती है। जीएसटी काउंसिल ने पिछली मीटिंग में करदाताओं को एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए एमेनेस्टी स्कीम घोषित की, जिसके अनुसार 31 मार्च 2023 तक पास किए गए आर्डर की अपील 31 जनवरी 2024 तक फाइल की जा सकेगी।

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