तमिलनाडु के भ्रष्ट मंत्री को हाईकोर्ट ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई

तमिलनाडु के भ्रष्ट मंत्री को हाईकोर्ट ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई

चेन्नई। तमिलनाडु के वरिष्ठ मंत्री के पोनमुडी को मद्रास हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की तरफ से पोनमुडी को बरी करने के फैसले को पलटते हुए ये सजा सुनाई। दरअसल, मद्रास उच्च न्यायालय ने पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया था। कोर्ट ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी पी. विसालक्षी को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया था। अभियोजन पक्ष का कहना था कि पोनमुडी ने द्रमुक शासन में 2006 से 2011 के बीच मंत्री रहते हुए अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 1.75 करोड़ की संपत्ति अर्जित की थी। जो आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। मंत्री को अयोग्य ठहराए जाने की संभावना है, जो अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद स्पष्ट होगा।      

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