24 मई को जारी होगी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना

24 मई को जारी होगी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना

आयोग आज कलेक्टर्स के साथ बड़ी बैठक, तैयारी पूरी

पहले मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव आयोजित कराए जा सकते हैं

भोपाल। मध्य प्रदेश में लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव जून तक संपन्न करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बुधवार को बैठक में ऐलान किया गया। वहीं 24 मई तक चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। दोनों चुनाव में सिर्फ एससी एसटी वर्ग को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं चुनाव की तैयारियों को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह कलेक्टर्स के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग करेंगे।

पंचायतों और नगरीय निकाय चुनाव के आदेश जारी 
हालांकि बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए मध्य प्रदेश में पंचायतों और नगरीय निकाय चुनाव के आदेश जारी किए हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में रिव्यू पिटिशन दायर नहीं की जा सकती। हालांकि सरकार द्वारा मॉडिफिकेशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि उस पर कोई निर्णय लिया जाता है तो उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश सामने आए हैं। उसके मद्देनजर कार्रवाई की जा रही है।

OBC आरक्षण के बिना ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के बिना ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए आयोग को 2 सप्ताह के अंदर आदेश के क्रियान्वयन की प्रतिवेदन सुप्रीम कोर्ट में सौपनी होगी।माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सबसे पहले मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव आयोजित कराए जा सकते हैं। दरअसल नगर निकाय के परिसीमन और आरक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इसके संकेत दिए हैं।

चुनाव को लेकर तैयारी पूरी 
बैठक में कहा गया है कि चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। 2 सप्ताह के अंदर चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी हालांकि नगरी निकाय चुनाव में परिसीमन और आरक्षण दोनों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसलिए इसे कराने में किसी भी तरह की समस्या नहीं है जबकि पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का कार्य बाकी है। बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि समय सीमा के अंदर यदि आरक्षण प्राप्त हो जाते हैं तो उसके अनुरूप चुनाव कराए जाएंगे। 30 जून तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसकी घोषणा राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की गई है।

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन 10 मई को कर दिया गया 
इधर राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा दिशानिर्देश तय कार्यक्रम के अनुसार ही मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन 10 मई को कर दिया गया है। नगरपालिका पंचायत की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक परीक्षा हेतु कार्यक्रम के अंतिम में प्रकाशित मतदाता सूची का प्रकाशन 10 मई को किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सभी कलेक्टरों जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ 12 मई को बैठक आयोजित की जाएगी। 12:30 बजे दोपहर होने वाली इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। जिसमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित निर्वाचन अधीक्षक को भी शामिल रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं अब चुनाव की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।