बिना सुरक्षा साधनों के काम करने पर मजदूर की मौत पर ठेकेदार को सजा

बिना सुरक्षा साधनों के काम करने पर मजदूर की मौत पर ठेकेदार को सजा
khemraj morya शिवपुरी। पोहरी के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धीरज कुमार ने आज अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक ठेकेदार कोक सिंह निवासी ग्राम सतैरिया को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और 1500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। ठेकेदार पर आरोप है कि उसने बिना सुरक्षा साधनों के एक मजदूर भगवान सिंह से काम कराया। जिससे वेयर हाउस से नीचे गिर जाने के कारण भगवान सिंह की मौत हो गई। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विशाल कावरा ने की। अभियोजन की कहानी के अनुसार 25 मई 2013 को ग्राम मचाकला थाना पोहरी में आरोपित कोक सिंह द्वारा मजदूरों के माध्यम से ठेकेदार की हैसियत से वेयर हाउस का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन उसने मजदूरों को सुरक्षा साधन नहीं मुहैया कराए। जिसके कारण भगवान सिंह ऊपर से नीचे गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इस पर आरोपी कोक सिंह के विरूद्ध अपराध दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने पक्ष और विपक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और 1500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।