टॉपर घोटाले के आरोपी बच्चा राय को पीएमएलए कोर्ट ने दी राहत

पटना
टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपित अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को पटना के पीएमएलए कोर्ट ने मंगलवार को राहत दी। बच्चा राय के आवेदन और ईडी वकील के विरोध आवेदन पर सुनवाई करने के बाद पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा ने बच्चा राय को इलाज के लिए एक माह का समय दिया है।
इससे पहले भी विशेष कोर्ट ने दस दिन का समय दिया था। बच्चा राय का दिल्ली में इलाज चल रहा है तथा उनका ऑपरेशन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने राय को ईडी के दर्ज मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी है और आरोपित को दो सप्ताह में सरेंडर कर नियमित जमानत का निर्देश दिया था।