दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा

मुरैना
मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार छह मार्च 2016 की रात ग्राम धौंधा निवासी आरोपी वीरसिंह जाटव अपने पड़ोस में रहने वाली 16 वर्षीय एक किशोरी को अगवा कर अपने साथ ले गया। आरोपी ने घर ले जाते समय किशोरी की मां को घर मे बंद कर दिया। किशोरी को अगवा करने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पहाड़गढ़ थाना पुलिस ने किशोरी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जौरा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी वीरसिंह जाटव को दुष्कृत्य के अपराध में दोषी पाते हुये कल उसे 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।