मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 अन्य फोटो पहचान पत्र से भी किया जा सकेगा मतदान
कोरिया
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा दिए गये निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन - 2018 हेतु निर्वाचन के लिए सभी मतदाता जिन्हंे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है, मतदान केन्द्रों पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएगें।
मतदाता फोटो पहचान पत्र के संबंध में लेखन अशुद्धि वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपिक से सुनिश्चित की जा सकें। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो किसी अन्य विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे मतदाता फोटो पहचान पत्र भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हंे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान में पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केन्द्र सरकार, अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंको, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है।