महिलाओं के खतने के खिलाफ याचिका को केंद्र का समर्थन

नई दिल्ली 
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में महिलाओं का खतना करने की प्रथा का विरोध करने वाली याचिका का समर्थन करता है। कोर्ट ने पक्षकारों से याचिका और इस पहलू पर दलील रखने को कहा कि क्या इसे संविधान पीठ के पास भेजा जा सकता है। 
 

केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा, 'मैं याचिकाकर्ता का समर्थन करता हूं। वे सोमवार से दलीलें रखना शुरू कर सकते हैं।' वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह कुछ विद्वानों और डॉक्टरों की तरफ से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, जो समुदाय में नाबालिग लड़कियों का खतना करने की वर्षों पुरानी परंपरा के विरोधी हैं। 

एक मुस्लिम समूह की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले हुई सुनवाई में कहा था कि शुरुआती सुनवाई के दौरान मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए क्योंकि यह धर्म के अनिवार्य दस्तूर के मुद्दे से जुड़ा है और इसका परीक्षण किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि महिलाओं का खतना धार्मिक प्रथा है और अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।