अफीम तस्करी के दोषी को 11 साल की कैद

अफीम तस्करी के दोषी को 11 साल की कैद

नीमच
मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक विशेष अदालत ने अफीम तस्करी के एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 11 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह यादव ने करीब पांच साल पुराने इस मामले में कल सुनवाई करते हुए आरोपी को ये सजा सुनाई। उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच के निवारक दल ने मल्हारगढ़ के समीप मंदसौर जिले के ग्राम कचनारा निवासी कमलसिंह को 27 अगस्त 2014 के दिन सात किलो 700 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। उसे न्यायालय में पेश किया गया था।