बिहार के नियोजित शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका खारिज
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नई दिल्ली
बिहार के नियोजित शिक्षकों को स्थायी करने की मांग वाली याचिका पर शीर्ष अदालत से फिर झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि पुराने फैसले में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है।
जस्टिस एएम सप्रे यूयू ललित की पीठ ने इससे पहले याचिकाकर्ता शिक्षकों की खुली अदालत में याचिका की सुनवाई करने की मांग भी खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता शिक्षकों के वकील अजय कुमार सिंह के मुताबिक अदालत ने चैंबर में पुनर्विचार याचिका खारिज करने के संक्षिप्त फैसले में लिखा है कि ‘तथ्यों का गहराई से अध्ययन करने के बाद अदालत याचिका में उठाए गए तर्कों से सहमत नहीं है।
लिहाजा फैसले पर पुनर्विचार का ना तो कोई औचित्य है और ना ही जरूरत, याचिका खारिज की जाती है।’ यह याचिका पिछले दिनों आए अदालत के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें ढाई लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने की मांग को ठुकरा दिया गया था।