निर्मोही अखाडा महामंडलेश्वर ज्ञान दास पर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज
brijesh parmar
उज्जैन। निर्मोही अखाडा के महामंडलेश्वर एवं दादू आश्रम सदावल रोड के संचालक ज्ञानदास महाराज पर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में महाकाल थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। उन पर मूलरूप से शाजापुर जिला निवासी महिला ने आश्रम में दुष्कर्म के आरोप की शिकायत की थी वहीं महाराज ने महिला पर हनीट्रेप का आरोप मढा था। पुलिस ने जांच एवं मेडिकल के उपरांत प्रकरण दर्ज किया। आश्रम पहुंची पुलिस को महाराज वहां नहीं मिला है।
फेसबुक पर दोस्ती और उसके बाद शारीरिक शोषण की का दाग निर्मोही अखाडा के महामंडलेश्वर के दामन पर लगा है। एक सप्ताह से मामला शिकायती स्तर पर पुलिस के पास था। दोनों पक्षों की शिकायत के उपरांत पुलिस ने ज्ञानदास पर प्रकरण दर्ज किया है। 28 जुलाई को ज्ञानदास ने चर्चा करते हुए मामले को हनीट्रेप का दावा करते हुए खारिज किया था। महाराज का कहना था कि युवती शाजापुर जिला निवासी है और पिछले कुछ समय से उज्जैन में नीलगंगा थाना अंतर्गत उसके परिचित के साथ निवास कर रही है। दोनों मिलकर उन्हे हनीट्रेप कर एक आश्रम,25 लाख नकद, 50लाख का मकान की मांग कर रहे हैं। मैंने उनकी शिकायत के 3 दिन पूर्व ही पुलिस को शिकायत कर दी थी। दोनों पक्षों की शिकायत के साथ ही सदावल रोड स्थित दादू आश्रम चर्चा का केंद्र बन गया था। महामंडलेश्वर का स्वयं को बेदाग का दावा पुलिस की जांच में सामने आए प्रमाणों में सिरे से ही उलट गया है। वह अपने निर्दोष होने के समर्थन में कोई भी सबूत नहीं दे सका था। उसके उल्टा महिला ने ज्ञानदास के साथ वाटसएप पर हुई चैट वायरल कर दी थी, जिसमें गर्भपात कराने के लिए डॉक्टर के पास चलने का हवाला दिया गया था। इतना ही नहीं ज्ञानदास इस चैट में गर्भधारण को ठीक भी बता रहा था। युवती ने पुलिस को दिये आवेदन में लिखा था कि ज्ञानदास ने उससे नौकरी के बहाने नजदीकियां बढ़ाई। प्यार जताया। दुष्कर्म किया। आश्रम में ही गुप्त विवाह भी किया जिसके फोटो वीडियो बनवाए। गर्भवती होने पर गर्भपात भी करवाया व धमकी दी थी।
पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए थे। पीडि़त महिला ने शुक्रवार की शाम महाकाल थाने में बयान दर्ज कराए। उसने सबूत भी दिए। महिला का मेडिकल भी कराया गया, इसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया।महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज पर महिला द्वारा रेप के आरोप लगाने के बाद पीड़िता की शिकायत पर महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी महामंडलेश्वर ज्ञानदास पर एफआइआर दर्ज कर ली है। मामले की जानकारी मिलते ही आरोपी मंडलेश्वर अपने आश्रम से रातोरात फरार हो गया है। पुलिस प्रकरण दर्ज नहीं होने की स्थिति में पीड़ित महिला द्वारा मामले में गृहमंत्री, डीजीपी, आईजी और एसपी को भेजे गए शिकायती आवेदन के अनुसार, महामंडलेश्वर ज्ञानदास से उसकी मुलाकात करीब डेढ़ वर्ष पहले दत्त अखाड़ा आश्रम में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच फेसबुक के माध्यम से बातचीत और दोस्ती बढ़ी। महिला का आरोप है कि साल 2025 की गुरु पूर्णिमा पर वह अपने भाई के साथ दादू आश्रम पहुंची थी। इसके बाद वह कुछ दिनों तक आश्रम में ही रुकी और वहां की सामाजिक गतिविधियों से जुड़ गई। महिला का आरोप है कि उसे खीर में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ ज्यादती की गई और विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देकर वीडियो बनाए गए, जिनके आधार पर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था।
थाना प्रभारी गगन बादल के अनुसार शुक्रवार देर रात को महिला की शिकायत पर आरोप ज्ञानदास पर बीएनएस की धारा 69 और 351 में एफआइआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर की जानकारी मिलते ही ज्ञानदास अपने सदावल स्थित आश्रम से फरार हो गया। महाकाल थाना पुलिस आश्रम पहुंची लेकिन वो वंहा नहीं मिला। आश्रम में फिलहाल ताला लगा मिला।
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