राज्य में दाल व गेहूं की स्टॉक सीमा तय
जयपुर। खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना में राज्य मे गेहूं व दाल की स्टॉक सीमा तय की गई है।
गोदारा के निर्देश पर प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए. सावंत ने बैठक में समस्त जिला रसद अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि दलहन के अंतर्गत तूर, चना और काबुली चना की स्टॉक सीमा 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। थोक विक्रेता के लिए 200 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेता के लिए 5 मीट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर्स के लिए खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन, डिपो पर 200 मीट्रिक टन एवं मीलर के लिए 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, इनमें से जो अधिक हो। आयातक सीमा शुल्क की मंजूरी से 45 दिनों से अधिक स्टॉक धारित नहीं करेगा। सभी विक्रेता 12 जुलाई 2024 तक निर्धारित स्टॉक सीमा में रखना सुनिश्चित करेंगे।
इसी प्रकार गेहूं की स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। थोक विक्रेता के लिए 3 हजार टन, रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन, बिग चैन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो पर 3 हजार टन, प्रोसेसर्स मासिक स्थापित क्षमता की 70 प्रतिशत मात्रा को 2024--25 के शेष महीनों से गुणा के बराबर।
इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिन के भीतर निर्धारित स्टॉक सीमा में रखना सुनिश्चित करेंगे।
दाल की सूचना विभागीय पोर्टल fcainfoweb.nic.in/psp गेहूं की सूचना विभागीय पोर्टल https://evegoils.nic.in |login पर अपडेट करनी होगी।
बैठक में कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों को दाल व गेहूं के स्टॉक के लाइसेंस धारकों की सूची शीघ्र खाद्य विभाग को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।