पाकिस्तानी सैनिकों के प्यार में पागल शिक्षिका शाहनाज परवीन सस्पेंड

पाकिस्तानी सैनिकों के प्यार में पागल शिक्षिका शाहनाज परवीन सस्पेंड

भोपाल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सैनिक द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के ठिकानों को तहस-नहस किया गया।  ऑपरेशन सिंदूर की की सफलता के बाद से  हर कोई भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहा है। आम जनता से लेकर सीएम समेत हर कोई भारतीय सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहा है।  इस बीच सीहोर में एक शिक्षिका ने पाकिस्तानी सेना के पक्ष में पोस्ट किया है।  इस घटना के बाद से शिक्षिका को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। 

सीहोर जिले में संजय सिंह तोमर, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा महिला शिक्षक शहनाज परवीन को सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीएम आष्टा द्वारा बताया गया था कि, महिला शिक्षक द्वारा फेसबुक पर पाकिस्तान के सैनिकों के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया गया था और उनकी सलामती के लिए दुआ की गई थी। 

महिला शिक्षक शहनाज परवीन निलंबित

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर, जिला सीहोर से जारी हुए आदेश में लिखा है कि, कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी आष्टा, जिला सीहोर का पत्र क्र./85/रीडर/225 आष्टा, दिनांक 13.05.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि महिला शिक्षक शहनाज परवीन शा.उ.मा. वि. मेहतवाड़ा द्वारा फेसबुक पर पाकिस्तान के सैनिकों के पक्ष में वीडियों शेयर किया है, जिसमें यह बोला गया है कि पाकिस्तानी सौनिको को अल्लाह अच्छा रखें। 
धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का उल्लंघन
शहनाज परवीन द्वारा अंतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति / संस्थाएं सोशल मीडिया (फेस बुक, वाट्सएप, इन्सटाग्राम, एक्स, ट्विटर आदि) पर ऐसी कोई भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाए/पोस्ट/वीडियो/रील्स को अपलोड एवं फार्वड/वायरल नहीं करेगा/करेंगी। 
शहनाज परवीन का उक्त कृत्य उनकी स्वैच्छाचारिता, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का द्योतक होने से गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है, इन्होंने अपने उक्त कृत्यों द्वारा स्वयं को म. प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 (एक) (दो) (तीन) का प्रथम दृष्टया दोषी बना लिया है। 
अतएव उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शहनाज परवीन, प्रयोगशाला शिक्षक, शा.उ. मा.वि. मेहतवाड़ा, विकासखंड आष्टा को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, इछावर नियत किया जाता है। 

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