Aadhaar में कितनी बार सुधरवा सकते हैं नाम, पता और मोबाइल नंबर 

Aadhaar में कितनी बार सुधरवा सकते हैं नाम, पता और मोबाइल नंबर 

 नई दिल्ली 
 आधार कार्ड में अक्सर नाम, पता या मोबाइल नंबर में कोई न कोई त्रुटि रह जाती है। कभी ऑपरेटर की गलती से तो कभी खुद से। इन छोटी-छोटी गलतियों जैसे स्पेलिंग मिस्टेक, मोबाइल नंबर में एकाध अंक का गलत इंट्री हो जाना, बहुत सारी दिक्कते पैदा कर देता है। पीएम किसान की किस्त रुक जाती है, बैंक में खाता भी गलत स्पेलिंग से खुल जाता है। इन सब दिक्कतों को आसानी से दूर किया जा सकता है। क्योंकि  जन्म तिथि से लेकर नाम, पता या लिंग तक सही कराना अब बेहद आसान है, लेकिन इसमें एक जरूरी पेंच आपको समझ लेना बेहद जरूरी है। आधार कार्ड को कितनी बार अपडेट किया जा सकता है और क्या-क्या डाक्यूमेंट्स लगेंगे, इसको लेकर बहुत से लोगों के मन में कई प्रश्न उठते रहते हैं।  
 

नाम: पूरे जीवन में केवल दो बार
लिंग: केवल एक बार
जन्म तिथि: जीवन में एक बार इस शर्त के अधीन कि डेट ऑफ बर्थ  की वर्तमान स्थिति घोषित/अनुमानित है। (जन्म तिथि में परिवर्तन केवल असत्यापित जन्मतिथि के लिए अपडेट किया जा सकता है।
ऑनलाइन अपडेट के लिए कौन से दस्तावेज़ की आवश्यकता है?

नाम के लिए: पहचान की प्रूफ (पीओआई) की स्कैन की गई प्रति
जन्म तिथि के लिए: जन्म तिथि के प्रूफ की स्कैन की गई प्रति
लिंग के लिए: मोबाइल/फेस ऑथेंट के माध्यम से ओटीपी प्रमाणीकरण
पते के लिए: प्रूफ ऑफ एड्रेस (पीओए)* की स्कैन की गई कॉपी।
भाषा के लिए: आवश्यक नहीं Not
* निवासी पते को अपडेट कर सकते हैं, भले ही उनके पास पीओए दस्तावेज न हो।