रेत उत्खनन में संलिप्त वाहन राजसात, कठोरतम कार्यवाही का जिले का पहला मामला

रेत उत्खनन में संलिप्त वाहन राजसात, कठोरतम कार्यवाही का जिले का पहला मामला
Syed Sikandar Ali मण्डला - अपर कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कलेक्टर अनय द्विवेदी के मार्गदर्शन में विगत् दिनों से अवैध उत्खनन तथा रेत माफियाओं पर प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी से कार्यवाही की जा रही है। ऐसे ही एक मामले पर कठोर कार्यवाही करते हुए अपर कलेक्टर ने रेत उत्खनन में संलिप्त 2 वाहनों को राजसात करने के आदेश जारी कर दिये हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अवैध रेत खनन पर यह अब तक की कठोरतम कार्यवाही है। श्री ठाकुर ने बताया कि विगत 17 अक्टूबर को गुप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए ग्राम तलईया टोला, देवगांव से 2 ट्रेक्टर ट्रॉली सहित (एमपी51-एए5823 तथा एमपी51-एए6536) घटना स्थल से जब्त किये गये। वाहन मालिकों पर इसके पहले भी अवैध रेत उत्खनन की जुर्माने की कार्यवाही हो चुकी थी। किन्तु लगातार अवैध उत्खनन की शिकायतों के बाद उक्त वाहनों की जब्ती की कार्यवाही कर टेªक्टरों को बम्हनी थाने के सुपुर्द कर दिया गया। मध्यप्रदेश शासन के नये रेत उत्खनन् अधिनियम 2018 के तहत् यह प्रकरण दर्ज किया गया। खनिज अधिकारी एसएस बघेल ने बताया कि उक्त ट्रेक्टर मालिकों के विरूद्ध पहले भी जुर्माने की कार्यवाही की गई थी किन्तु ट्रेक्टर मालिक जगदीश नंदा तथा दुर्गेश धुर्वे को आदतन माफिया मानते हुए इनके प्रकरण को अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपराधियों के प्रकरणों पर विधिवत् सुनवाई के पश्चात अपर कलेक्टर ने 27 अक्टूबर को वाहनों के राजसात के आदेश जारी कर दिये हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नए अधिनियम के लागू होने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त वाहनों को राजसात करने के आदेश जारी करने वाला कठोरतम कार्यवाही का यह आदेश जिले का पहला मामला है। जिला प्रशासन द्वारा रेत माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी दिनों में अवैध रेत उत्खनन में जप्त वाहनों पर कार्यवाही के और भी प्रकरण अंतिम दौर में हैं। शीघ्र ही इस संबंध में राजसात की प्रक्रिया के आदेश जारी हो जायेंगे।