यूपी में 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनरों को देना होगा आयु प्रमाण, गलती करने पर हो सकती है वसूली
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ पाने के लिए आयु प्रमाण से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। कलेक्ट्रेट के मुख्य कोषाधिकारी ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों से जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की है, ताकि उन्हें पेंशन संबंधी लाभ समय पर मिल सकें।
मुख्य कोषाधिकारी के अनुसार, आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक दस्तावेज दिया जा सकता है। जिन पेंशनरों के पास इनमें से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) की ओर से जारी आयु प्रमाण पत्र संबंधित पटल सहायक के पास जमा कर सकते हैं।
जीवित प्रमाण पत्र जमा करते समय इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
कलेक्ट्रेट के आदर्श कोषागार में नवंबर और दिसंबर के दौरान जीवित प्रमाण पत्र जमा करने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे। इसके लिए अपडेटेड बैंक पासबुक के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र में से किसी एक दस्तावेज की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा बैंक पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड की छायाप्रति जीवित प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। कोषाधिकारी ने कहा कि दस्तावेज पूरे होने से पेंशन संबंधी प्रक्रिया में सुविधा होगी और पात्र पेंशनरों को मिलने वाले लाभ समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
पेंशनर की मृत्यु होने पर बैंक और कोषागार को दें सूचना
मुख्य कोषाधिकारी ने पेंशनरों के उत्तराधिकारियों से अपील की है कि पेंशनर की मृत्यु होने पर इसकी सूचना तत्काल संबंधित बैंक और कोषागार को दें। समय पर सूचना देने से पेंशन खाते में होने वाले अनावश्यक भुगतान और बाद में होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।
बिना सूचना पेंशन निकालने पर हो सकती है वसूली
निर्देशों के अनुसार, पेंशनर की मृत्यु की जानकारी दिए बिना खाते से पेंशन की राशि निकालने पर संबंधित रकम की वसूली की जा सकती है। यह वसूली राजस्व वसूली की प्रक्रिया के तहत उत्तराधिकारी की चल-अचल संपत्ति से भी की जा सकती है। इसलिए पेंशनरों के परिजनों को सलाह दी गई है कि मृत्यु होने की स्थिति में बैंक और कोषागार को तुरंत सूचित करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की आर्थिक या कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।
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