अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं को अर्थदण्ड आरोपित
अम्बिकापुर
कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खन्न एवं परिवहन के रोकथाम हेतु सतत् जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अम्बिकापुर के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री अजय त्रिपाठी द्वारा खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की गई। जांच में अवैध परिवहन पाये जाने पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत 7 अवैध परिवहनकर्ताओं पर प्रकरण तैयार किया गया। जिमसें अवैध परिवहनकर्ताओं पर प्रावधानानुसार अर्थदण्ड की राशि आरोपित की गई है।
खनिज कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिट्टी के अवैध परिवहनकर्ता अम्बिकापुर निवासी वाहन मालिक श्री मनोज अग्रवाल से 24 हजार 24 रूपए, विश्रामपुर निवासी वाहन मालिक श्री गोलू अग्रवाल से 42 हजार 900 रूपए, अम्बिकापुर निवासी वाहन मालिक श्री प्रकाश चंद राय से 29 हजार 344 रूपए, अम्बिकापुर निवासी वाहन मालिक श्री प्रकाश चंद राय से 26 हजार 169 रूपए, अम्बिकापुर निवासी वाहन मालिक श्री प्रकाश चंद राय से 26 हजार 169 रूपए, अम्बिकापुर निवासी वाहन मालिक श्री प्रकाश चंद राय से 29 हजार 344 रूपए तथा अम्बिकापुर निवासी वाहन मालिक श्री सोनू सिंह से 29 हजार 344 रूपए आरोपित किया गया है।