कोर्ट ने रेप मामले में अजीब दलील देकर चाचा-भतीजा को किया आरोपमुक्त, भड़के लोग

कोर्ट ने रेप मामले में अजीब दलील देकर चाचा-भतीजा को किया आरोपमुक्त, भड़के लोग

मैड्रिड
स्पेन की एक कोर्ट ने महिला से रेप के मामले में दो लोगों को आरोपमुक्त कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित महिला ने नशे की हालत में होने की वजह से शारीरिक तौर पर विरोध नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक, महिला आरोपियों के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आरोपियों ने उसे नहीं छोड़ा। पीड़ित महिला ने कहा कि उसने खुद को पैरालाइज्ड पाया और वह किसी भी तरह रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। लेइडा कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी शख्स और उसके भतीजे ने महिला का केवल यौन उत्पीड़न किया, रेप नहीं, क्योंकि आरोपियों ने महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा नहीं की।
 कोर्ट के इस फैसले के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। इससे पहले भी स्पेन के एक कोर्ट ने गैंगरेप के 5 आरोपियों को छोड़ दिया था, जिसके विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। कोर्ट ने आरोपियों को यौन उत्पीड़न का दोषी करार देते हुए केवल साढ़े 4 साल की सजा सुनाई है, जबकि रेप के लिए अधिकतम सजा 15 साल है। पीड़ित महिला आरोपियों से एक बार मिली थी। इसके बाद वह उनके साथ नाइटक्लब गई। आरोपी महिला को पीछे की सड़क पर ले गए और उसके साथ रेप किया। 
 
कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। पीड़ित महिला ने एल्कोहल का सेवन किया था, जिससे वह खुद को मजबूत तरीके से डिफेंड नहीं कर पाई। इसी वजह से आरोपियों को किसी भी तरह की हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। पीड़ित के बेसुध होने और उसके नाजुक स्थिति में होने की बात कहने के बाद भी कोर्ट ने फैसला दिया कि बिना हिंसा के इस्तेमाल के आरोपियों पर रेप का ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है। 
 
सोशल मीडिया पर इस मामले पर लोगों की आक्रोश भरी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। डोमनेक नाम की एक महिला ने लिखा, "वह रोई, चिल्लाई और ना भी कहा, लेकिन वे शारीरिक तौर पर प्रतिरोध करने की हालत में नहीं थी। अगर आप खुद को डिफेंड नहीं करते हैं तो यह रेप नहीं है, अगर आप करते हैं तो वे आपको मार डालेंगे।"