टैक्सपेयर्स को राहत: फॉर्म 15CA/15CB मैनुअली भरने की लास्ट डेट बढ़ी

नई दिल्ली
इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आ रही दिक्कत को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी CBDT ने फॉर्म 15CA/15CB मैनुअली भरने की आखिरी डेट बढ़ा दी है। अब 15 अगस्त 2021 तक इसे भरा जा सकता है। पहले इसकी डेडलाइन 15 जुलाई 2021 थी। बता दें आयकर विभाग के नये पोर्टल की शुरुआत सात जून हुई और पहले ही दिन करदाताओं, कर पेशेवरों और अन्य ने इसके कामकाज में गड़बड़ियों की सूचना दी थी।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक, फॉर्म 15CA/15CB को इनकम टैक्स पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करना जरूरी है। फॉर्म 15CA रेमिटर द्वारा इस बात का डिक्लेरेशन होता है कि नॉन-रेजिडेंट को किए गए पेमेंट्स के मामले में सोर्स पर टैक्स डिडक्ट हो चुका है, जबकि फॉर्म 15CB सीए द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला इस बात का सर्टिफिकेट है कि ओवरसीज पेमेंट करते वक्त प्रासंगिक कर संधि और आईटी एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। ऑथराज्ड डीलर (बैंक) इन फॉर्मों के जमा होने के बाद ही विदेश में पैसा भेज सकते हैं।
सीबीडीटी ने कहा है कि करदाता अब फॉर्म 15CA/15CB मैनुअल फॉर्मेट में अधिकृत डीलर को 15 अगस्त 2021 तक जमा कर सकते हैं। अधिकृत डीलर्स से भी दोनों फॉर्म 15 अगस्त 2021 तक स्वीकार करने के लिए कहा गया है। सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि इन फॉर्मों को बाद की तारीख में अपलोड करने के लिए नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि डॉक्युमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो सके।