परिवहन विभाग : गाड़ी खरीदने से पहले आपको अपनी गाड़ी का नंबर लेना आवश्यक

परिवहन विभाग : गाड़ी खरीदने से पहले आपको अपनी गाड़ी का नंबर लेना आवश्यक

जबलपुर
अब गाड़ी खरीदने से पहले आपको अपनी गाड़ी का नंबर लेना आवश्यक होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप गाड़ी नहीं खरीद सकते है। परिवहन विभाग के आए इस नए आदेश के बाद से वाहन क्रेता के साथ साथ एंजेसी मालिक भी खासा परेशान हैं हालांकि इस आदेश का वाहन विक्रेता पालन जरूर कर रहे हैं पर उनकी बिक्री में काफी हद तक गिरावट भी आई है।

दरअसल, परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में आदेश जारी किया है कि जो भी वाहन खरीदता है वो शो रूम से नंबर और रजिस्ट्रेशन के साथ ही अपनी गाड़ी बाहर निकाल सकता है और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप गाड़ी नहीं खरीद सकते है। परिवहन विभाग के इस आदेश से अब आम व्यक्ति खासा खफा है। गाड़ी खरीदने शो रूम आए दीपक कुमार का कहना है कि त्योहार का समय है और हम मन बना कर आए थे कि आज गाड़ी खरीदनी है पर शो रूम संचालक परिवहन विभाग के आदेश का हवाला देते हुए चार से पांच दिन बाद नंबर के साथ गाड़ी डिलेवरी की बात कर रहे हैं। जिसके चलते अब गाड़ी न लेने की इच्छा हो रही है।

इधर, एंजेसी संचालक का कहना है परिवहन विभाग का आदेश  आया है की बिना नंबर के वाहन न बेचे जाए जिसका हम पालन भी कर रहे हैं पर ग्राहक  परिवहन विभाग के नए आदेश से संतुष्ट नहीं है। लिहाजा ज्यादातर वाहन क्रेता गाड़ी लेने का मन बना कर आते तो जरूर हैं पर जब हम उन्हें चार से पांच दिन के बाद नंबर के साथ डिलेवरी देने की बात करते हैं तो वह गाड़ी खरीदने से मना कर देते है। परिवहन विभाग के आदेश को ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी जायज मान रहे हैं।

ट्रैफिक एएसपी अमृत मीना का इस पूरे मामले में कहना है कि इस तरह के आदेश बिल्कुल पूरी तरह से सही है क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति वाहन खरीदने के बाद कई सालों तक बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाता है कई बार तो बिना नंबर के वाहनों से गंभीर अपराध भी घटित हो जाते हैं। जिसके चलते परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया है।