विधायक नीना वर्मा की अपील सुप्रीम कोर्ट ने निराकृत की

धार
धार की विधायक नीना वर्मा का 2013 में लड़ा गया विधानसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम काेर्ट ने हाई कोर्ट इंदौर के आदेश को यथावत रखते हुए 4 जुलाई को यह निर्णय दिया। हाईकोर्ट इंदौर के आदेश से असंतुष्ट होते हुए नीना वर्मा ने 20 दिसंबर 17 को अपील की थी। इस अपील का 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जज संजयकिसन कौल और केएम जोसफ की डबल बैंच ने निराकरण कर दिया।
आदेश में यह लिखा है
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नए सिरे से चुनाव में अपीलार्थी निर्वाचित हो गया है। अपील आवेदन में सलंग्न आदेश से यह पता चलता है कि अपीलकर्ता का नामांकन सही नहीं था, स्वाभाविक रूप से अपीलकर्ता के लिए यह विवादित स्थिति है। अतः जैसा हो वैसा ही रह सकता है। नए निर्वाचन होने के बाद से अब इसका कोई वास्तविक असर नहीं है। वस्तुतः आक्षेपित आदेश के संबंध में कुछ भी कहे जाने का कोई परिणाम नहीं होगा।
हालांकि अपीलकर्ता के अधिवक्ता इस बात पर जोर देते हैं कि अपीलकर्ता के लिए अर्जित लाभ के संबंध में कुछ समस्या हो सकती है। तदनुसार अपील का निराकरण किया जाता है। हस्ताक्षरित आदेश के संदर्भ में अपील का निपटान किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निस्तारण समाप्त किया जाता है।