सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यूपी के पूर्व सीएम खाली करें सरकारी बंगला

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि कोई शख्स एक बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ देने के बाद आम आदमी के बराबर हो जाता है। शीर्ष अदालत के इस फैसले को यूपी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है।

शीर्ष अदालत ने सोमवार को लोक प्रहरी संस्था की याचिका पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने यूपी मिनिस्टर सैलरी अलाउंट ऐंड मिसलेनियस प्रॉविजन ऐक्ट के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले में रहने का आधिकार दिया गया था।
यूपी के पूर्व सीएम को खाली करना होगा बंगला

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने बंगले खाली करने होंगे, उनमें मुलायम सिंह यादव, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, BSP प्रमुख मायावती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, पूर्व CM नारायण दत्त तिवारी शामिल हैं।
बीएसपी चीफ मायावती और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव अभी रहते हैं सरकारी बंगलों में

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा, 'एक बार सीएम अपना पद छोड़ दे तो वह आम आदमी के बराबर है।' अदालत ने कहा, 'यूपी सरकार ने कानून में संशोधन कर जो नई व्यवस्था दी थी, वह असंवैधानिक है।'