प्रायोगिक परीक्षा में कलेक्टर की कमेटी तय करेगी परीक्षकों का नाम, MP बोर्ड इस साल काफी सख्त
भोपाल
माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो लिखित के साथ प्रायोगिक परीक्षा की भी पूरी लगन के साथ तैयारी करें, क्योंकि मंडल मुख्यालय के अधिकारियों का रुख अबकी बार प्रायोगिक परीक्षा को लेकर काफी सख्त हैं। उनकी ओर से जारी निर्देशों के मद्देनजर कुछ ऐसा ही जाना पड़ रहा है। मंडल की ओर से प्रायोगिक परीक्षा के बावत कलेक्टर सहित अन्य शिक्षा अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किया गया है।
अबकी बार कलेक्टर की अध्यक्षता में
मंडल मुख्यालय से जारी निर्देशों के मुताबिक बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं (परीक्षकों) का चयन अबकी बार कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से होगा। चयन प्रक्रिया के तहत पात्रों की ओर से ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। पंजीकृत पात्र शिक्षकों (व्याख्याताओं, शिक्षकों, अध्यापकों व संविदा शिक्षक) का चयन कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमेटी करेगी। चयन प्रक्रिया के तहत बाह्य मूल्यांकनकर्ता के लिए पात्र शिक्षक 20 जनवरी तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। 31 जनवरी तक गठित कमेटी चयन प्रक्रिया पूरी कर चयनितों की सूची तैयार करेगी। उसके बाद परीक्षा व विषयवार चयनित मूल्यांकनकर्ताओं की सूची पांच फरवरी तक मंडल को भेजना होगा। मंडल की ओर से सूची के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा के मूल्यांकन के लिए नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
कमेटी में शामिल होंगे यह सदस्य
मंडल की ओर से जारी निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमेटी में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय अधिकारी, जिला समन्वयक संस्था या उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी या जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण या सहायक आयुक्त में से कोई एक शामिल होगा।
परीक्षा आवेदन पत्र की त्रुटि सुधारने 15 तक का मौका
बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के बावत ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई त्रुटि रह गई है तो समय रहते उसमें सुधार कर लें। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने त्रुटि सुधार के लिए 15 जनवरी तक का मौका दिया है। मंडल की ओर से जारी निर्देशों के अनुरूप छात्रों के आवेदन पर कियोस्क सेंटर से प्राचार्यों को त्रुटि सुधार कराना होगा। सुधार के बाद प्राचार्य संबंधित दस्तावेज 18 जनवरी तक समन्वयक संस्था में जमा कर सकेंगे। इसके बाद समन्वयक संस्था संभागीय कार्यालय के माध्यम से 21 जनवरी तक त्रुटि सुधार से संबंधित सभी दस्तावेज मुख्यालय को भेजेंगे।
आवेदन पत्रों में यह सुधार संभव
- छात्र या माता-पिता के नाम की स्पेलिंग में संशोधन किया जा सकेगा।
- किसी भी नाम के पहले करेक्टर में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
- नामांकन डाटा में स्पेलिंग संबंधित त्रुटियों के सुधार की अनुमति है।
- कक्षा 12वीं में केवल फोटो व विषय संशोधन की अनुमति होगी।
- परीक्षा शुल्क भुगतान में त्रुटि है तो कियोस्क पर भुगतान हो सकेगा।
- नामांकन डाटा में जन्मतिथि व फोटो संशोधन की अनुमति दी गई है।
बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं की पात्रता शर्त
- यूजी व पीजी योग्यताधारी शिक्षक 10वीं में 12वीं में तीन वर्ष से पढ़ा रहे हों।
- तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले संविदा शिक्षक वर्ग एक, दो व तीन पात्र होंगे।
- पूर्व में मूल्यांकनकर्ता के रूप में संबंधित को प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।
- पांच वर्ष के अनुभवी अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों का भी चयन हो सकता है।
- प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी अनुभव पत्र ही मान्य होगा।