बस में चोरी हुआ मंगलसूत्र व पर्स, अब बी.सी.एल.एल. देगी 86,000 रुपए

बस में चोरी हुआ मंगलसूत्र व पर्स, अब बी.सी.एल.एल. देगी 86,000 रुपए

 
भोपाल

लो लोर बस से महिला का पर्स व मंगलसूत्र चोरी होने पर उपभोक्ता फोरम ने भोपाल सिटी ङ्क्षलक लिमिटेड (बी.सी.एल.एल.) के प्रबंधक को मंगलसूत्र की कीमत सहित 86,000 रुपए देने का आदेश दिया।

क्या है मामला 
विवेकानंद कालोनी करोंद निवासी मंजू शर्मा ने 22 अप्रैल, 2016 को फोरम में बी.सी.एल.एल. प्रबंधन के खिलाफ  शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार मंजू 21 फरवरी को लो फ्लोर बस एम.पी.-04ए पी.ए.-1336 में शाम 7 बजे रंगमहल बस स्टॉप से करोंद जाने के लिए सवार हुई थी। जगह न मिलने के कारण उसे खड़े होकर सफर करना पड़ा। जहांगीराबाद बस स्टॉप के पास जब कंडक्टर ने उससे टिकट के पैसे मांगे तो उसने बैग से अपना पर्स निकालना चाहा लेकिन बैग में पर्स नहीं था। उसने तुरंत पर्स चोरी होने और संदिग्धों की तलाशी लेने के लिए कंडक्टर से कहा, लेकिन न तो कंडक्टर ने और न ही ड्राइवर ने बस रोकी।

उसने डायल 100 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। भारत टॉकीज चौराहे के पास बस को रोका गया। इसके बाद उसने जहांगीराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान कम्पनी ने तर्क  दिया कि बी.सी.एल.एल. ने बसों के संचालन का जिम्मा 2 नवम्बर, 2010 को मै. प्रसन्ना पर्पल मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पुणे को दिया था इसलिए आवेदिका को प्रसन्ना के खिलाफ  परिवाद दायर करना चाहिए था। उसका आवेदिका के प्रति कोई दायित्व नहीं बनता है। 

यह कहा बैंच ने
फोरम के अध्यक्ष आर.के. भावे और सदस्य सुनील श्रीवास्तव की बैंच ने कहा कि माना कि प्रसन्ना पर्पल को मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया लेकिन लो फ्लोर बी.सी.एल.एल. के स्वामित्व में आती हैं। बसों में यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व उसका भी है। इसके बाद फोरम ने मंगलसूत्र की कीमत 60,000 रुपए, पर्स में रखे 1000 और मानसिक पीड़ा के लिए 25,000 रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए।