हाऊसिंग बोर्ड सवा 5 लाख ब्याज दे,रेरा का आदेश

हाऊसिंग बोर्ड सवा 5 लाख ब्याज दे,रेरा का आदेश

रायपुर
यह एक ऐसा मामला है कि जिसमें रेरा ने नियत समय पर मकान बनाकर नहीं देने पर न सिर्फ हाउसिंग बोर्ड को ब्याज की राशि करीब सवा पांच लाख रुपये उपभोक्ता को देने के आदेश दिए हैं, बल्कि लापरवाही के बोर्ड के कार्यपालन यंत्री के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की है।

बताया गया कि बालोद रहवासी चुन्नीलाल साहू ने हाउसिंग बोर्ड के रियल स्टेट प्रोजेक्ट कुम्हारी-परसदा में मकान बुक कराया था। बोर्ड को 19 फरवरी 2016 तक यानी तीन साल के भीतर मकान बनाकर देना था।  इसके एवज में पहले 23 लाख रुपये का भुगतान किया गया और बाकी बकाया राशि 3 लाख 69 हजार का अंतिम भुगतान 6 अगस्त 2018 को किया गया। इस तरह कुल मिलाकर हाउसिंग बोर्ड की मांग के अनुसार पूरा भुगतान यानी 26 लाख 69 हजार 679 रुपये किया गया। नियत समय पर मकान बनाकर नहीं देने और गुणवत्ता में कमी पर आवेदक चुन्नीलाल साहू ने छत्तीसगढ़ भू-संपदा अधिनियम-2016 की धारा 31 के अंतर्गत रेरा में शिकायत प्रस्तुत की।

रेरा ने इस सिलसिले में हाउसिंग बोर्ड को नोटिस जारी किया। रेरा चेयरमैन विवेक ढांड, सदस्य एन के असवाल और आर के टम्टा ने प्रकरण की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय ने माना कि श्री साहू को समय पर मकान बनाकर नहीं दिया जा सका है। इसमें 2 वर्ष 7 महीने का विलंब हुआ है। इस पर रेरा ने बोर्ड को आवेदक द्वारा भुगतान की गई कुल राशि 26 लाख 69 हजार का साढ़े 7 फीसदी ब्याज की राशि देने के आदेश दिए हैं। आवेदक ब्याज की कुल राशि 5 लाख 17249 रुपये का हकदार है।

रेरा ने आवेदक से वसूल की गई सुपरविजन चार्ज 1 लाख 27 हजार रुपये 2 महीने के भीतर लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ भवन की ऊंचाई में भी कमी पर 25 हजार रुपये बोर्ड को देना होगा। इस प्रोजेक्ट में सुपरविजन में लापरवाही पर रेरा ने संबंधित प्रोजेक्ट के कार्यपालन यंत्री के खिलाफ कठोर और अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव से की गई है।