10,370 नए DDA फ्लैटों की लॉन्चिंग को मंजूरी

नई दिल्ली
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सोमवार को हाउसिंग स्कीम 2019 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत सभी आय वर्ग के लिए कुल 10,370 नए फ्लैट ऑफर किए गए हैं। नरेला और वसंतकुज में बनकर लगभग तैयार हो चुके इन फ्लैटों के लिए आवेदन से लेकर पजेशन तक सभी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। पहली बार हाउसिंग स्कीम पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसमें आवेदन प्रक्रिया से लेकर पेमेंट्स और पैसे वापसी तक, सभी ऑनलाइन होंगे। डीडीए के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, 'हम पहले की स्कीमों में ऑनलाइन और मैनुअल दोनों प्रक्रियाओं से आवेदन की छूट दे रहे थे, लेकिन इस बार सारे कामकाज ऑनलाइन ही होंगे।'
नरेला और वसंत कुंज में फ्लैट्स
लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीए बोर्ड की बैठक में स्कीम को मंजूरी दी गई, जिसकी डीटेल्स जल्द ही अथॉरिटी की वेबसाइट पर आ जाएगी। स्कीम के तहत नरेला और वसंत कुंज में 8,383 एलआईजी फ्लैट, वसंतकुंज में 579 एमआईजी फ्लैट, वसंत कुंज में ही 448 एचआईजी फ्लैट हैं, जबकि नरेला में 960 ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के फ्लैटों के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे।
फ्लैट्स बनकर तैयार
डीडीए अधिकारियों के मुताबिक सभी फ्लैट्स लगभग बनकर तैयार हैं और सिर्फ पानी की सप्लाई और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम बाकी है, जो जुलाई 2019 तक पूरा हो जाएगा। डीडीए ने पहले 21 हजार फ्लैट्स उतारने की तैयारी की थी, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड से पानी के कनेक्शन में दिक्कत या देरी के चलते अभी सिर्फ 10,300 फ्लैट लॉन्च करने का फैसला किया गया है। फ्लैटों का लागत मूल्य, सिक्यॉरिटी मनी, आवेदन की शर्तें जल्द ही वेबसाइट पर डाल दी जाएंगी। अधिकारियों के मुताबिक सभी फ्लैट रेडी टु मूव इन कंडीशन में आवंटित होंगे, जिससे ड्रॉ के तुरंत बाद ही आवेदकों को पजेशन दिया जा सके।
रियायतें भी मंजूर
डीडीए बोर्ड ने 2014 और 2017 की हाउसिंग स्कीम के तहत वन बीएचके आवंटियों को कुछ रियायतें भी मंजूर की हैं। 2014 स्कीम में द्वारका, रोहिणी, नरेला और सिरसपुर में 10,748 फ्लैट तथा 2017 स्कीम के तहत 3364 फ्लैट आवंटित किए गए थे, लेकिन बहुत से आवंटियों ने साइज छोटा होने के चलते पजेशन लेने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ रेजिडेंट्स अब भी शिकायतें करते आ रहे हैं कि उनसे छोटे मकान के एवज में ज्यादा कीमत वसूल ली गई है।
मिलेंगी ये रियायतें
अब बोर्ड ने इन आवंटियों को मेंटेनेंस चार्ज में 50 पर्सेंट छूट देने का फैसला किया है। छूट की रकम, फ्लैट कीमत की उस 10 फीसदी राशि में अजस्ट कर ली जाएगी, जिसे मांगा जाना अभी बाकी है। जिन लोगों ने पूरी कीमत दे दी है, उन्हें छूट की रकम लौटाई जाएगी। बोर्ड ने यह भी फैसला किया है कि वन बेडरूम फ्लैटों के आवंटियों को दो इकाइयों को एक साथ मिलाने की अनुमति दी जाएगी और आवंटित फ्लैट से सटे हुए खाली फ्लैट के लिए आवेदन की छूट भी मिलेगी।