नाबालिग से छेड़खानी मामले में 3 साल की कैद 

नाबालिग से छेड़खानी मामले में 3 साल की कैद 
पटना , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने मंगलवार को एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास करने के जुर्म में आरोपी धीरज कुमार को दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को 3 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है।

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पॉस्को के विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता को आपराधिक क्षतिपूर्ति कानून के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार को तीन लाख रुपये आपराधिक क्षतिपूर्ति मुआवजा भी देने का निर्देश दिया है। पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चन्द्र प्रसाद ने बताया कि यह घटना बख्तियापुर थाना क्षेत्र में हुई थी। पीड़ित छात्रा जब भी स्कूल जाती थी तो आरोपी रास्ते में छेड़खानी और अश्लील हरकत करता था। इसके बाद आरोपी एक दिन उसके घर में घुस कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। स्पीडी ट्रायल की प्रभारी इंस्पेक्टर उमा सिंह ने बताया कि इस आपराधिक घटना का स्पीडी ट्रायल के तहत निपटारा किया गया। यह आपराधिक घटना मार्च 2019 में दर्ज की गयी और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया था।