शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों मे रिक्त पदों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी

शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों मे रिक्त पदों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी

जयपुर।  राज्य के नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों में गत 31 दिसम्बर तक रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुक्रवार को कार्यक्रम जारी करने के साथ ही सम्बंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जो चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न् होने तक प्रभावी रहेगी।

शहरी निकायों में अजमेर जिले की नगरपालिका किशनगढ़ के वार्ड नं. 15, बीकानेर जिले की नगरपालिका देशनोक के वार्ड नं. 4, चित्तौड़गढ़ जिले की नगरपालिका रावतभाटा के अध्यक्ष, चुरू जिले की नगरपालिका चुरू वार्ड नं. 11, नगरपालिका राजगढ़ के वार्ड नं. 38, डूंगरपुर जिले की नगरपालिका डूंगरपुर के वार्ड नं. 26, हनुमानगढ़ जिले की नगरपालिका भादरा के वार्ड नं. 32 और अध्यक्ष, नगरपालिका रावतसर के वार्ड नं. 28, नगरपालिका हनुमानगढ़ वार्ड नं 1 और सभापति, नगरपालिका हनुमानगढ़ के उपसभापति, झुंझुनूं जिले की नगरपालिका चिड़ावा के वार्ड नं. 22, नगरपालिका बगड़ के वार्ड नं. 1, गंगापुरसिटी जिले की नगरपालिका टोडाभीम के वार्ड नं. 13, श्रीगंगानगर जिले की नगरपालिका पदमपुर के वार्ड नं. 19, अनूपगढ़ जिले की नगरपालिका के वार्ड नं. 23, नगरपालिका  रायसिंहनगर के वार्ड नं. 24 और उपाध्यक्ष, उदयपुर जिले के नगर निगम उदयपुर के वार्ड नं. 17 में खाली पद के लिए उपचुनाव होंगे।

सदस्य पद के लिए 14 जून को लोक सूचना जारी होगी, 18 जून तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह साढे 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र  प्रस्तुत कर सकेंगे, 19 जून को सुबह साढे 10 बजे सेनामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी एवं अभ्यर्थिता वापिस लेने का समय 21 जून को शाम 3 बजे तक होगा।  चुनाव चिन्हों का आवंटन 22 जून को, मतदान 30 जून को प्रात: 7 बजे से अपराहन् 5 बजे तक एवं मतगणना 1 जूलाई को प्रात: 9 बजे से होगी।

इसी प्रकार अध्यक्षीय पदों के लिए 2 जुलाई को लोक सूचना जारी होगी, 3 जुलाई को शाम 3 बजे तक  नामांकन पत्रो को प्रस्तुत कर सकेंगे, 4 जुलाई को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी एवं अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 5 जुलाई होगी। इसके साथ ही चुनाव चिन्हों का आवंटन 5 जुलाई को अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्, मतदान 8 जुलाई को प्रात: 10 बजे से अपराहन् 2 बजे तक एवं मतगणना 8 जूलाई को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् होगी।

उपाध्यक्षीय पदों के लिए निर्वाचन की तिथि 9 जुलाई रहेगी।

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के रिक्त पदों के लिए 14 जून को अधिसूचना जारी होगी। 20 जून तक नामांकन पत्र जमा होंगे तथा 22 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 30 जून को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा तथा 1 जुलाई को मतगणना होगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियेां को जारी किए जाने वलो फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण—पत्र/वृद्धावस्था पेंशन  आदेश/ विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण—पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वाराजारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

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