होम गार्ड्स को महंगाई भत्ता दिए जाने का प्रावधान नहीं: गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री
जयपुर। गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि होम गार्ड्स एक स्वयं सेवक निकाय है, जिन्हें अन्य विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर रोस्टर प्रणाली द्वारा नियोजित किया जाता है। उन्होंने बताया कि स्थायी कर्मचारी नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा इन्हें महंगाई भत्ता दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
खराड़ी प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास होम गार्ड्स के सन्दर्भ में स्वयं सेवक शब्द को हटाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।
इससे पहले विधायक हरिसिंह रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री ने बताया कि राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम 1963 की धारा 2 के अनुसार होम गार्ड्स एक स्वयं सेवक निकाय है। विभिन्न विभागों एवं एजेन्सियों को आवश्यकता होने पर, उनकी मांग अनुसार राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 की धारा 4 एवं राजस्थान होम गार्ड्स नियम, 1962 के नियम 17 के तहत नामांकित होम गार्ड्स का नियोजन किया जाता है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 एवं राजस्थान होम गार्ड्स नियम, 1962 में संशोधन कर होम गार्ड्स सेवा नियम बनाए जाने व होमगार्डों को ईपीएफ सुविधा दिए जाने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। होमगार्ड, स्थायी एवं अस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में नहीं होने के कारण इनको कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत ईपीएफ की सुविधा देय नहीं है।