अवैध रूप से कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग, भंडारण और खुले विक्रय किया तो खैर नहीं

अवैध रूप से कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग, भंडारण और खुले विक्रय किया तो खैर नहीं

विदिशा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंशुल गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण विदिशा जिले की राजस्व सीमाओं में कैल्शियम कार्बाइड के अनधिकृत उपयोग, भंडारण और खुले विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही कैल्शियम कार्बाइड से ‘कार्बाइड गन’ अथवा अन्य अवैध घातक विस्फोटक उपकरणों के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर भी रोक लगाई गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।

मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड अत्यंत संवेदनशील, ज्वलनशील और विस्फोटक रसायन है। इसके अनधिकृत उपयोग एवं भंडारण तथा ‘कार्बाइड गन’ जैसी घातक सामग्रियों के निर्माण या प्रयोग से जन-धन की गंभीर हानि होने के साथ ही कानून-व्यवस्था और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की प्रबल संभावना रहती है। आदेश के अनुसार, विदिशा जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग कर ‘कार्बाइड गन’ अथवा किसी भी प्रकार के अवैध घातक विस्फोटक उपकरण का निर्माण, बिक्री और परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या व्यापारी बिना वैध लाइसेंस अथवा अनुमति के कैल्शियम कार्बाइड का भंडारण नहीं कर सकेगा। विशेष रूप से 500 किलोग्राम से अधिक मात्रा में या अनधिकृत रूप से इसका भंडारण प्रतिबंधित रहेगा। कैल्शियम कार्बाइड का खुले रूप में विक्रय भी नहीं किया जा सकेगा। आदेश में वैध लाइसेंसधारी विक्रेताओं के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे विक्रेता बिना पहचान पत्र के किसी अज्ञात व्यक्ति को कैल्शियम कार्बाइड नहीं बेचेंगे और प्रतिदिन होने वाले क्रय-विक्रय का विधिवत रजिस्टर संधारित करेंगे।
 
आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा अन्य सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जारी यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसकी प्रभावशीलता आगामी 60 दिनों तक रहेगी।