IRCTC केस: तेजस्वी यादव की अर्जी पर आज आएगा फैसला

IRCTC केस: तेजस्वी यादव की अर्जी पर आज आएगा फैसला

पटना
आईआरसीटीसी होटल आवंटन घोटाला मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस की राऊज एवेन्यू कोर्ट तेजस्वी यादव की अर्जी पर फैसला सुनाएगा. कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि जब तक सीबीआई द्वारा दाखिल मामले आरोप तय नहीं हो जाते तब ईडी के इस मामले में आरोप तय हो सकते हैं या नहीं. बता दें कि ईडी ने यह केस सीबीआई की एफआईआर पर दर्ज किया था.

गौरतलब है कि बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेजस्वी यादव की तरफ से अर्जी लगाकर ईडी के मामले चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गई है. बीते 9 जुलाई को कोर्ट में पेशी के दौरान तेजस्वी ने कहा था कि जब तक सीबीआई के मामले में चल ट्रायल पर आदेश नहीं आता है, तब तक ईडी आरोपों पर बहस न करें.

9 जुलाई को ही तेजस्वी की अर्जी पर सुनवाई हुई थी, तब पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट इसके फैसले के लिए 23 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी. आज कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि जब तक सीबीआई के दाखिल मामले में आरोप तय नहीं हो जाते तब तक ईडी के मामले में आरोप तय हो सकते हैं या नहीं.

आपको बता दें कि आईआरसीटीसी केस में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चल रहे ट्रायल पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है. इस मामले में सीबीआई और ईडी, दोनों एजेंसियां अलग-अलग जांच कर रही हैं. इस केस में लालू प्रसाद यादव को बीते जनवरी में ही जमानत मिल चुकी है. वहीं तेजस्वी और राबड़ी देवी को कोर्ट ने 6 दिसंबर को ही अंतरिम जमानत दे दी थी.

साल 2004 से 2009 के बीच लालू रेल मंत्री रहे थे उस समय रांची और पुरी में भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) के दो होटलों के आवंटन अनुबंध में कथित अनियमितताएं पाई गई थी. CBI के आरोप के मुताबिक, नियम-कानून को ताक पर रखते हुए रेलवे का यह टेंडर विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को दे दिए गए थे. ED भी इस मामले की जांच कर रही है.