रेरा अध्यक्ष अन्टोनी डिसा नई दिल्ली में भारत सरकार की बैठक में
भोपाल, रेरा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अन्टोनी डिसा ने कहा है कि मध्यप्रदेश में विगत दो वर्ष में रेरा एक्ट के क्रियावयन के दौरान जो अनुभव प्राप्त हुये हैं, वे बताते है कि आवंटियों की समस्या के त्वरित निराकरण और रियल स्टेट सेक्टर के बेहतर नियंत्रण के लिए रेरा एक्ट को और साक्त बनाये जाने की जरूरत है। एक्ट के क्रियानवयन में मध्यप्रदेश देा में प्रारंभ से ही अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि इससे एक्ट को और सशक्त बनाये जाने से प्राधिकरण के आदेशो का त्वरित क्रियानवयन होकर आवंटितयो को समय पर वास्तविक न्याय मिल सकें। श्री डिसा आज नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री डिसा द्वारा भारत सरकार के समक्ष रेरा को और सशक्त बनाने के संबंध में रखे गए सुझाव का समर्थन, महाराष्ट सहित अन्य राज्यों के रेरा पदाधिकारीयों द्वारा भी किया गया।

बैठक में श्री डिसा ने भारत सरकार के समक्ष यह बात रखी कि चूंकि प्राधिकरण को केवल मुआवजा निर्धारण का ही कार्य नही करना है, बल्कि रियल स्टेट को भी प्रोत्साहित करना हैं। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर ही संतुलित आदेा पारित करता हैं, जिसमें रियल स्टेट का भी ध्यान रखा जाता है। इसके बाद भी यदि कोई पक्ष आदेा के पालन में आना-कानी करें तो उस पर त्वरित कठोर कार्यवाही करने के लिए प्राधिकरण को और साक्त बनाने की और आवयकता हैं। वर्तमान में रेरा में पंजीयन कराये बगैर भी कुछ बिल्डर, संप्रवर्तक अपनी संपत्ति को प्लाट-फ्लेट बनाकर विक्री कर लेते है, जिसके कारण अवैघ प्रोजेक्ट निर्माण हो जाता है। इससे आवंटी के हितो पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसकी भरपाई कालान्तर में उतनी प्रभावी रूप से नहीं हो पाती।
रेरा अध्यक्ष श्री डिसा ने कहा कि रेरा एक्ट का उद्देय सुधारात्मक ज्यादा है, न कि प्रतिबंधात्मक। अतएव रेरा एक्ट एवं प्राधिकरण को और प्रभावी बनाया जाना जरूरी है, ताकि सभी पक्षों के लिये इस का क्रियावयन करना वास्तविक रूप में भी बंधनकारी हो जाये। रेरा एक्ट के प्रावधानों के क्रियानवयन में मध्यप्रदेश में जो व्यापक अनुभव हुये है, उनको रेरा एक्ट में संशोधन करते वक्त ध्यान में रखा जाये।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नागरिकों की आवास संबंधी समस्याओं को हल कर उन्हें समय पर गुणवत्तापूर्ण और पूर्ण विकसित प्लाट और फ्लेट दिलाने के लिए एक मई 2017 से जो रेरा एक्ट लागू किया गया है। यह एक सराहनीय कार्य है। रेरा एक्ट के क्रियानवयन में देा में मध्यप्रदेा प्रारंभ से ही अग्रणी राज्य रहा है और यहां पर रेरा प्राधिकरण द्वारा आवंटियों को लाभ दिलाने के लिए सर्वाधिक प्रयास किये गये है।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश रेरा प्राधिकरण ने अभी तक प्राप्त हो चुके 2583 में से 1435 प्रकरणों में आदेा पारित किया जा चुका है। साथ ही अवैध प्रोजेक्ट के विरूद्ध भी कार्यवाही की जा रही है। प्राधिकरण में अवैघ प्रोजेक्ट की धरपकड़ करने के लिए हेल्पलाईन शुरू की गई है। इसका नं.- 8989880123 है। इस पर प्रदेा भर से नागरिक उनके क्षेत्र की अवैध कालोनी की जानकारी निरंतर प्रेषित कर रहे है।