SC का निर्देश- 10 दिन में लोकपाल चयन समिति की बैठक की तारीख बताये सरकार

SC का निर्देश- 10 दिन में लोकपाल चयन समिति की बैठक की तारीख बताये सरकार

 
नई दिल्ली 

 उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को लोकपाल चयन समिति की बैठक को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से कहा कि वह लोकपाल और उसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए समिति की बैठक की संभावित तारीख 10 दिन के अंदर बताए।     
 वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली खोज समिति ने अध्यक्ष, न्यायिक एवं गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्तियों के लिए नामों वाले तीन पैनलों का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव से यह सुनिश्चित करने को कहेंगे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाएं।  
 
वहीं न्यायालय ने नामों के तीन पैनलों का खुलासा करने के संबंध में आदेश देने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने चयन समिति को यह निर्देश देने के लिए कहा है कि वह लोकपाल सदस्यों और अध्यक्ष के संभावित नामों को सार्वजनिक करे।
 
बता दें कि सेलेक्ट कमेटी में पीएम, चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित जज, नेता विपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, एक जूरिस्ट होता है। सरकार 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि सलेक्ट कमेटी की बैठक कब होगी ताकि लोकपाल की नियुक्ति पर फैसला हो सके।