भोपाल, मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई पुरुषोत्तम शर्मा ने सख्त कदम उठाए हैं। बढ़ते हादसों पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंंने सभी ज़िलों के लिए खास गाइडलाइन जारी की है। इसके अलावा उन्होंने परिपत्र के जरिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि सड़क सुरक्षा के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का सभी पुलिस अधीक्षक कड़ाई से पालन कराएँ। ये निर्देश प्रदेश के सभी पुलिस मुख्यालय की पीटीआरआई शाखा द्वारा भोपाल व इंदौर के पुलिस उप महानिरीक्षकों सहित प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र के जरिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

विशेष पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही परमिट शर्तो के उल्लंघन पर संबंधित वाहन का परमिट निरस्त करने की कार्रवाई करें। ट्रॉला व अन्य माल वाहक वाहन का सामान बाहर निकला होने, माल वाहक वाहनों पर अटेडेंट(परिचालक) न होने, माल वाहक वाहनों में सवारी बैठाने, वैद्य फिटनेस सर्टिफिकेट न होने, भारी वाहन तेज गति से चलाए जाने, वाहन को खतरनाक हालत में खड़े करने पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही नशे की हालात में वाहन चलाने वाले वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई भी करें।
पुलिस अधीक्षकों को यह भी निर्देश दिए गए है कि मोटर यान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 एवं मध्यप्रदेश मोटर यान नियम 1994 की धाराओं एवं नियमों को कड़ाई से पालन कराने के लिए जिले के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र की प्रति मुहैया कराएँ।