लोकतंत्र के महोत्सव में भाग लेने आगे आयें मतदाता - कलेक्टर जटिया

लोकतंत्र के महोत्सव में भाग लेने आगे आयें मतदाता - कलेक्टर जटिया

लोकतंत्र के महोत्सव में भाग लेने आगे आयें मतदाता - कलेक्टर जटिया

केबल ऑपरेटर्स को निर्धारित गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश

आदर्श आचरण संहिता तथा मतदाता जागरूकता गतिविधियों पर हुई चर्चा

voters-should-come-forward-to-take-part-in-the-festival-of-democracy-collector-jatiya Syed Javed Ali मण्डला - योजना भवन में आयोजित समय सीमा बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जगदीश चन्द्र जटिया ने आगामी लोकसभा निर्वाचन में जिले का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम, गतिविधियाँ तथा लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिले का मतदान प्रतिशत बढ़ाने अधिकारी लोगों से बात कर मतदान के लिए प्रोत्साहित करें। अधिकारी अपने अधीनस्थ अमले का भी मतदाता जागरूकता प्रक्रिया में समुचित प्रयोग करें। श्री जटिया ने कहा कि लोकतंत्र के महोत्सव में सभी मतदाता आगे आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें एवं अपने आसपास के लोगों को भी वोट डालने प्रोत्साहित करें। कलेक्टर ने बैठक में लोकसभा निर्वाचन 2019 में जिले के लिए बनाये गये मतदान प्रतिशत के लक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि विगत लोकसभा चुनाव में जहां मंडला संसदीय क्षेत्र का मतदान प्रतिशत 62 था वहीं इस बार हमें 75 प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को लेकर कार्ययोजना बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता की गतिविधियां सिर्फ शहरी क्षेत्र में सीमित नहीं रखा जाये बल्कि इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सतत रूप से आयोजित किया जाये। स्वीप की गतिविधियों में सभी विभाग अपना योगदान देंगे तथा समन्वय के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने विभागों को अपने संसाधनों के अनुरूप स्वीप प्लान बनाने, महत्वपूर्ण स्थानों पर जागरूकता संदेश लगाने एवं पोस्टर बैनर के माध्यम से मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सीएमओ नगरपालिका को जिले की सभी निकायों में मतदाता जागरूकता एवं वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने पलायन करने या हो चुके लोगों को विशेष रूप से मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये। श्री जटिया ने कहा कि बुजुर्ग, विधवा परित्यक्ता तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान गर्मी को देखते हुए मतदान केन्द्रों में छाया, पानी के समुचित इंतजाम किए जायें। आयोग के निर्देशानुसार शौचालय, बिजली तथा अन्य सुविधाओं भी सुनिश्चित कर लिया जाये। श्री जटिया ने कहा कि नक्सल प्रभावित, सुदूर मतदान केन्द्रों एवं पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं को मतदान से जोड़ने विशेष अभियान चलाया जाये। voters-should-come-forward-to-take-part-in-the-festival-of-democracy-collector-jatiya पर्ची के साथ-साथ परिचय पत्र भी लाना होगा - जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं की सुविधा के लिए बीएलओ को विशेष निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए पर्ची के साथ-साथ परिचय पत्र भी लाना होगा। बैठक में जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए बनाई जाने वाली कार्ययोजना के बारे में अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ अनिल कोचर ने पावर प्वाईंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात प्रभावशील आचार संहिता के दौरान शासकीय सेवकों के लिए जारी विशेष दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम मंडला सुलेखा उईके ने पीपीटी के माध्यम से आचार संहिता के दौरान होने वाली गतिविधियों एवं दिशा-निर्देशों के बारे में बताया। कलेक्टर श्री जटिया ने सभी शासकीय सेवकों को आचार संहिता का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भवनों एवं शासकीय संपत्ति पर आयोग के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण की कार्यवाही करें। श्री जटिया ने सभी एसडीएम को जुलूस, सभा आदि के आयोजन के लिए स्थान चिन्हित कर लेने के निर्देश दिये एवं अनुमति संबंधी प्रक्रिया के बारे में भी बताया। बैठक के अंत में अपर कलेक्टर मीना मसराम ने सीएम हेल्पलाईन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने 100 दिवस से ज्यादा के लंबित प्रकरणों को निपटाने के निर्देश दिये। श्रीमति मसराम ने उपस्थित अधिकारियों को अपने निर्वाचन दायित्वों को समय सीमा में पूरा कर आवश्यक जानकारियां निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर आशा कुसरे तथा सुनीता खण्डाईत, डिप्टी कलेक्टर रीता डहेरिया तथा व्हीके कर्ण एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बिना अनुमति कार्यक्रम नहीं दिखा सकेंगे केबल ऑपरेटर - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने केबल नेटवर्क पर कार्यक्रम प्रसारण के संबंध में निर्धारित कोड का पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं जिसके अनुसार किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण के पूर्व केबल ऑपरेटरों को अनुमति लेना आवश्यक होगा। केबल ऑपरेटर बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं कर सकेंगे। साथ ही कार्यक्रम का प्रसारण करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय की गई अनुमति पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि अविलम्ब जिला स्तरीय एमसीएमसी के सदस्य सचिव सहायक संचालक जनसंपर्क को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के विभिन्न प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए तथा प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की 24 घंटे की सीडी बनाकर जिला स्तरीय एमसीएमसी के सदस्य सचिव को प्रस्तुत करें। निर्वाचन 2019 के दौरान एमसीएमसी टीम प्रसारित होने वाले समाचार, कार्यक्रमों की 24 घंटे निगरानी करेगी। निगरानी के दौरान किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में प्रसारित कार्यक्रम, समाचार को पेड न्यूज घोषित किया जा सकता है। केबल नेटवर्क अधिनियम 1995 की धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत निर्मित विज्ञापन कोड के नियम 3 के तहत ’’कोई ऐसा विज्ञापन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, जिसके उद्देश्य पूर्वतः या मुख्यतः धार्मिक या राजनैतिक प्रकृति के है’’। अतः केबल नेटवर्क अधिनियम 1995 के उपरोक्त नियम के तहत केबल टेलीविजन पर राजनैतिक प्रकार का विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जा सकेगा। लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान केबल नेटवर्क पर प्रसारित कार्यक्रम, समाचार कटेन्ट को यदि जिला स्तरीय एमसीएमसी द्वारा ’’पेड न्यूज’’ घोषित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 की धारा 11 के अंतर्गत संबंधित केबल टेलीविजन नेटवर्क के परिचालन के लिये प्रयुक्त होने वाले उपकरण को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।