आबकारी अधिनियम उल्लंघन पर होंगे लायसेंस निरस्त

आबकारी अधिनियम उल्लंघन पर होंगे लायसेंस निरस्त

भोपाल
आबकारी आयुक्त ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि जिले में सभी लायसेंस प्राप्त मदिरा दुकानों से नगद राशि में ही देशी और विदेशी मदिरा का विक्रय हो, यह सुनिश्चित किया जाये। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि नगद राशि के अलावा अन्य तरीकों से, जिनमें उधार और कूपन के माध्यम से मदिरा विक्रय के प्रकरण मिलने पर तत्काल संबंधित दोषी लायसेंसधारी दुकान के खिलाफ लायसेंस निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके साथ ही संबंधित दुकानदार के खिलाफ अन्य कड़ी कार्यवाही भी की जाये।