इटली नौसैनिक द्वारा मारे गए मछुआरों के लिए मुआवजा राशि जमा कराए-SC

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से फरवरी 2012 में केरल तट के पास इतालवी (Italian) नौसैनिकों के हमले में मारे गए दो भारतीय मछुआरों के परिजनों के लिए इटली द्वारा दी गई मुआवजे की राशि उसके खाते में जमा कराने का शुक्रवार को निर्देश दिया.
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे (Chief Justice S A Bobde), न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुआवजे की राशि मछुआरों के परिजनों को दे देगी. बेंच ने कहा कि खाते में मुआवजे के पैसे जमा कराने के एक सप्ताह बाद अदालत इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मामले को बंद करने के लिए केंद्र की याचिका पर सुनवाई करेगी.
दरअसल दो इतालवी नौसैनिकों सल्वातोर गिरोने और मासिमिलानो लतोरे पर चल रहे केस को बंद करने के लिए केंद्र सरकार ने याचिका लगाई हुई है जिस पर कोर्ट को सुनवाई करनी है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आज इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए कहा था लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि पहले मुआवजे की राशि जमा करायी जाए, उसके बाद ही इस याचिका पर सुनवाई हो पाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी.
वहीं इटली की सरकार ने कहा है कि भारत सरकार जितनी जल्दी अकाउंट नंबर प्रदान करेगी उतनी ही जल्दी वो मुआवजे की राशि को ट्रांसफर कर सकेंगे. वहीं केंद्र ने कहा है कि इटली से मुआवजे की राशि आते ही तीन दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इसे जमा करा दिया जाएगा.