कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़िता को ढूंढा, मुआवजा देने के आदेश
इंदौर
पत्नी ने तलाक मांगा तो गुस्सैल पति ने उस पर एसिड उड़ेल दिया। घायल महिला ने थाने में रिपोर्ट करवाई और अपना इलाज करवाने में जुट गई। वह तो यह भी नहीं जानती थी कि ऐसी घटना में वह सरकार से मुआवजा पाने की हकदार है। नईदुनिया ने एसिड अटैक की खबर छापी जिसे पढ़कर जज ने पहले तो महिला का पता लगवाया, फिर जांच करवाकर सरकार से उसे तीन लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया। मारुति पैलेस कॉलोनी में रहने वाली मुस्कान (21) पर उसके ही पति भूरा लोधी ने 9 नवंबर 2018 को एसिड उड़ेल दिया था।
शादी के एक साल बाद ही मुस्कान और भूरा में विवाद होने लगा था। वह शराब के नशे में पत्नी से मारपीट करता था। परेशान होकर मुस्कान अपनी मां के यहां रहने लगी। 9 नवंबर 2018 को मुस्कान दिवाली की तैयारी में लगी थी कि भूरा स्कूटी से आया और उससे बात करने लगा। वह कुछ समझ पाती, इसके पहले ही उसने मुस्कान के चेहरे पर बोतल में भरा एसिड फेंक दिया। आसपास के लोगों ने भूरा को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह भाग निकला। बाद में मुस्कान को एमवायएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कई दिनों तक वह अस्पताल में भर्ती रही। 10 नवंबर 2018 को पति द्वारा पत्नी पर किए एसिड अटैक की खबर 'नईदुनिया' में प्रमुखता प्रकाशित हुई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव वैभव मंडलोई ने इसे पढ़ा तो उन्होंने स्वत: पुलिस को आदेश दिया कि वह पीड़िता का पता लगाए और प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे। हादसे के कुछ दिन बाद मुस्कान जिला विधि सेवा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुई और उसने पति भूरा की हरकत बयां की।
जिला विधिक सहायता अधिकारी सुभाष चौधरी ने बताया कि प्राधिकरण ने मेडिकल बोर्ड गठित कर यह जांचने का आदेश दिया कि क्या वास्तव में मुस्कान पर फेंका केमिकल एसिड था। मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शासन को आदेश दिया कि वह एसिड अटैक पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना 2018 के तहत तीन लाख रुपए मुआवजे के बतौर भुगतान करे।