छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज अंतिम मौका
रायपुर
राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में बतौर मतदाता सहभागी बनने के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़वाने का शुक्रवार को अंतिम मौका है। जो एक जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे अपने मतदान केंद्र पर पहुंच फार्म 6 भरकर नाम जोड़वा सकते हैं।
सात सितंबर की शाम पांच बजे तक मतदाता सूची में शामिल होने के लिए मिले आवेदनों के आधार पर ही 27 सितंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में फोटो निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर सात सितंबर है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजू एस ने नागरिकों से अपील की है कि अगर किसी कारणवश वे मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़वा पाये हैं या त्रुटि या दावा-आपत्ति है तो वे मतदान केंद्र/बीएलओ के पास शुक्रवार तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। सुदृढ़ लोकतंत्र एवं मतदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में नाम अवश्य दर्ज कराएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उस निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी जो भारत के नागरिक हैं, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए आयोग्य नहीं हैं, वे फार्म छह भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वा सकते हैं। मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म-सात तथा नाम, पता सुधरवाने के लिए फार्म-8 भरना होता है।
नाम जोड़वाने, विलोपन अथवा संशोधन के लिए मुफ्त आवेदन सभी मतदान केन्द्रों में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों के पास मुफ्त उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा फोटो निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में नाम जोड़वाने तथा त्रुटि सुधार के लिए दावा-आपत्ति की तिथि दो बार बढ़ाई जा चुकी है। निर्धारित अवधि के बाद दावा-आपत्ति किया जाना संभव नहीं होगा।
कर सकते ऑनलाइन आवेदन
मतदाता सूची में नाम जोड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में ऑनलाइन फार्म उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक को फोटो, निवास, जन्मतिथि प्रमाण पत्र की फोटोप्रति आदि अपलोड करना होगा।

bhavtarini.com@gmail.com 
