जी. के. के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

जी. के. के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

नई दिल्ली/चंडीगढ़
पटियाला हाउस अदालत ने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान मनजीत सिंह के खिलाफ तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने के लिए कहा है। जी.के. के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। अदालत ने कहा है कि जी.के. के खिलाफ 24 घंटों में एफ.आई.आर. दर्ज करने के बाद पूरी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।
 
गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के दोष लगने के बाद जी.के. ने बीते दिन इस्तीफा दे दिया था और दावा किया था कि वह निर्दोष हैं और अदालत उनके हक में भी फैसला सुनाएगी। अब अदालत की तरफ से सुनाए गए फैसले के कारण जी.के क मुश्किलें बढ़ गई है। जी.के. ने यह भी दावा किया था कि जब तक वह अपने पर लगे भ्रष्टाचार के दोषों को झूठा साबित नहीं करेंगे, तब तक कोई भी पद नहीं लेंगे।