नवाज की जमानत याचिका पर फैसला 26 मार्च को
इस्लामाबाद
पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की स्वास्थ्य के आधार पर जमानत का अनुरोध करने वाली याचिका पर फैसला 26 मार्च तक टाल दिया है। शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 6 मार्च को अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने 25 फरवरी को अल-अजीजिया स्टील मिल मामले में मेडिकल आधार पर उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 26 मार्च को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट उसी दिन फैसला सुनाएगा।
बचाव पक्ष के वकील ख्वाजा हैरिस ने मामले में तर्क पेश किए और चिकित्सकीय रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज का 17 अलग-अलग बीमारियों का इलाज चल रहा है। अखबार ने बताया कि चीफ जस्टिस ने याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील से सवाल करते हुए कहा, 'हमें पता है कि नवाज का लंदन में इलाज होता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या उनकी तबियत जेल में खराब हुई।' अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में 69 वर्षीय शरीफ दिसंबर 2018 से लाहौर के कोट लखपत जेल में बंद हैं।